निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय (उ० प्र०)लखनऊ के निर्देश पर समस्त निकायों में एक मुस्त समाधायोजना के तहत बकाया सम्पत्ति कर का पूर्ण भुगतान किये जाने पर ब्याज पर शत प्रतिशत छूट दी जा रही है ।
15 अगस्त 2026 से 15 दिसम्बर 2026 तक
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